शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, PWD विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट विभाग के समस्त सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी DRBRAUDT की सदस्यता ले सकते हैं।
सरकारी विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक DRBRAUDT की सदस्यता ले सकते हैं। DRBRAUDT की सदस्यता हेतु भारत के किसी भी राज्य का निवासी होना या भारत के किसी भी प्रदेश में कार्यरत होना अनिवार्य है।
DRBRAUDT की नवीन सदस्यता हेतु उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष है। एक बार सदस्यता लेने के उपरांत 65 वर्ष उम्र तक अपनी सदस्यता जारी रख सकते हैं।
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